विडियो वायरल होने पर पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर दर्ज हुई FIR, समर्थकों के साथ एक्सप्रेस-वे पर काटा था केक !
विडियो वायरल होने पर पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर दर्ज हुई FIR, समर्थकों के साथ एक्सप्रेस-वे पर काटा था केक !
नोएडा: उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर अपने एक समर्थक का जन्मदिन सामूहिक रूप से मनाने का वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में गुड्डू पंडित और उनके समर्थक कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं. किसी समर्थक ने भी मास्क नहीं पहना है और एक्सप्रेस-वे के किनारे कार की बोनट पर फरसे से केक काट रहे हैं!
#WATCH नोएडा: कोरोना के बीच पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने दादरी के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर अपने समर्थकों के साथ सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया।इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।(08.06.2020) pic.twitter.com/1fL1RNqIif
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2020
वायरल वीडियो गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने गुड्डू पंडित और उनके समर्थकों के इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है. DCP ग्रेटर नोएडा राजेश सिंह ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गुड्डू पंडित सहित 15 -20 समर्थकों के खिलाफ दादरी पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, 126, 270 के तहत FIR दर्ज कर लिया है !
"वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 और 207 के तहत मामला दर्ज़ किया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी": राजेश सिंह, डीसीपी (जोन 3) https://t.co/iz5lAs8D3Q pic.twitter.com/htNUVszL8n
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2020
बुलंदशहर जिले के डिबाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि वह एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे इसी दौरान कुछ युवाओं ने उनको घेर लिया. युवाओं ने उनकी गाड़ी पहचान ली थी और गाड़ी के सामने आ गए थे. गाड़ी से बाहर निकलने पर पता चला कि एक युवक का जन्मदिन है, उसी का केक काटा गया!
पहले भी गुड्डू पंडित ने अप्रैल में 2 साधुओं की हत्या के बाद बुलंदशहर के अनूपनगर में 15-16 लोगों के साथ कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था. तब उन पर आईपीसी की धारा 188, 126, 270 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था!
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