मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश, नीरव मोदी की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त।
मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश, नीरव मोदी की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त।
मुंबई की विशेष अदालत (Special court of Mumbai) ने भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया है।
पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) घोटाला मामले में एक बड़ी खबर है. मुंबई पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी (Nirav Modi) की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया, जिसकी कीमत 1400 करोड़ रुपए है. मुंबई की विशेष अदालत (Special court of Mumbai) ने भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया है।
घोटाले के आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) को दिसंबर 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. कानून के मुताबिक, अगर किसी मामले में कोई आरोपी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो जाता है तो एफईओ कानून के तहत केंद्र सरकार को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार हासिल हो जाता है।
स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिए आदेश में कहा है कि वह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंकों के एक कंसोर्शियम के लिए सुरक्षित उसकी संपत्तियों को छोड़ दे. बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में ही नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की परमिशन कोर्ट से मांगी थी।
नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला का मुख्य आरोपी है. उसने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के जरिए पीएनबी को 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया था. नीरव मोदी जनवरी 2018 में भारत से भाग गया और फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है.।
भारत में सीबीआई भी नीरव मोदी के खिलाफ जांच की प्रक्रिया में लगी है. इसके अलावा सीबीआई उसके भारत प्रत्यर्पण की कोशिशों में भी लगातार जुटी है. स्पेशल कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि नीरव मोदी की संपत्तियां एपईओ ऐक्ट, 2018 के सेक्शन 12(2) और (8) के तहत केंद्र सरकार के कब्जे में रहेगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर चुका है. इसी साल मार्च में हुई उसकी संपत्तियों की नीलामी से 51 करोड़ रुपये हासिल हुए थे।
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