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सरकार की इस योजना से पति-पत्नी मिल कर हर महीने पा सकते हैं 10000 रु, जानिए कैसे।

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Atal Pension Yojna (APY)



पति-पत्नी मिल कर हर महीने पा सकते हैं 10000 रु, जानिए कैसे।


लखनऊ:
 आपने बहुत सारी पेंशन योजनाओं ( Pension Schemes ) के बारे में सुना होगा। मगर क्या आप अटल पेंशन योजना ( APY ) के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो यह खबर आपके बहुत जरूरी है। दरअसल अटल पेंशन योजना ( APY ) एक ऐसी योजना ( Scheme ) है, जो पति पत्नी दोनों को मासिक पेंशन ( Monthly Pension ) दिला सकती है। पति पत्नी मिल कर हर महीने इस योजना के तहत प्रति माह 10000 रु प्राप्त कर सकते हैं।
 


बतादें कि बहुत लोग इस बात को भी नहीं जानते कि सरकार की अटल पेंशन योजना ( APY ) न केवल 5000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन दिलाती है, बल्कि आपके परिवार के लोगों को भी इस योजना के लिए आवेदन करने की सुविधा देती है। इसका मतलब है कि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य एपीवाई ( APY ) के लिए आवेदन कर सकते हैं।



एपीवाई ( APY ) के लिए आवेदन करने की कम से कम आयु 18 वर्ष है। इस उम्र से लेकर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक केवल 210 रुपये प्रति माह निवेश करके 5000 रुपये प्रति माह की गारंटीड पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना की खासियत यह है कि यदि पति पत्नी 30 वर्ष की आयु में भी निवेश शुरू करते हैं तो उन्हें 60 साल की आयु के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल जाएगी।
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यदि 30 वर्ष की आयु के पति-पत्नी एपीवाई ( APY ) के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें अपने एपीवाई खातों में अलग अलग 577 रुपये प्रति माह योगदान करना होगा। इस तरह उनका डेली योगदान (577×2/30) 38.4 रुपये होगा। फिर 60 साल की आयु पर दोनों को 5-5 हजार रु की पेंशन मिलेगी। यानी दोनों मिला कर जीवन भर हर महीने 10000 रु पा सकेंगे।



केवल मासिक गारंटीड पेंशन ही नहीं, अटल पेंशन योजना ( APY ) के ग्राहक के पति या पत्नी को ग्राहक की मृत्यु के बाद 8.50 लाख रुपये तक भी दिए जाते हैं। साथ ही ग्राहक की मृत्यु के मामले में पति या पत्नी को जीवन भर के लिए उतनी ही पेंशन मिलती है। ये डबल फायदा है। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई ( APY ) का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। मगर उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।



अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर मुख्य तौर पर केंद्रित है। बता दें कि इस योजना में केंद्र सरकार भी ग्राहक के योगदान का 50% या सालाना 1,000 रुपये, जो भी कम हो, का सह-योगदान करती है। सरकारी अंशदान उन लोगों के लिए उपलब्ध होता है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं और इनकम टैक्सपेयर नहीं हैं। इस पेंशन योजना को पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संभाला जाता है। इस पेंशन योजना के तहत, ग्राहकों को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है।


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