अटल पेंशन योजना (APY) में बड़ा बदलाव, जानिए नया नियम बचत को कैसे प्रभावित करेगा?
सांकेतिक चित्र |
अटल पेंशन योजना (APY) में बड़ा बदलाव, जानिए नया नियम बचत को कैसे प्रभावित करेगा?
नई दिल्ली: अटल पेंशन योजना ( APY ) में केंद्र सरकार आयकर दाता से जुड़ा एक अहम बदलाव लेकर आई है। वित्त मंत्रालय की ओर से 10 अगस्त को जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी नागरिक जो आयकर अधिनियम के तहत आयकर दाता है या रहा है, वह 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना ( APY ) में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।
अब अगर आप आयकर भरते हैं तो अटल पेंशन योजना ( APY ) में नहीं हो पाएंगे शामिल। बतादें कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा नया नियम। हालांकि ऐसे लोग जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले अटल पेंशन योजना (APY) के लिए आवेदन कर चुके हैं या करवा लेते हैं तो उन पर इसका कोई असर नही होगा।
जानकारी के लिए बतादें कि जो भी अटल पेंशन योजना ( APY ) आवेदन1 अक्टूबर 2022 से होगा उसमे अगर कोई ऐसा व्यक्ति आवेदन करता है जो कि आयकर दाता है तो संज्ञान में आते ही उस व्यक्ति का अटल पेंशन योजना (APY) का खाता बंद कर जमा की गयी रकम वापस कर दी जाएगी, और उस व्यक्ति को योजना का लाभ नही मिलेगा।
बतादें कि वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। आयकर नियम के तहत 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को कोई भी कर नही देना होता।
अब अगर आप आयकर भरते हैं तो अटल पेंशन योजना ( APY ) में नहीं हो पाएंगे शामिल। बतादें कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा नया नियम। हालांकि ऐसे लोग जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले अटल पेंशन योजना (APY) के लिए आवेदन कर चुके हैं या करवा लेते हैं तो उन पर इसका कोई असर नही होगा।
जानकारी के लिए बतादें कि जो भी अटल पेंशन योजना ( APY ) आवेदन1 अक्टूबर 2022 से होगा उसमे अगर कोई ऐसा व्यक्ति आवेदन करता है जो कि आयकर दाता है तो संज्ञान में आते ही उस व्यक्ति का अटल पेंशन योजना (APY) का खाता बंद कर जमा की गयी रकम वापस कर दी जाएगी, और उस व्यक्ति को योजना का लाभ नही मिलेगा।
बतादें कि वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। आयकर नियम के तहत 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को कोई भी कर नही देना होता।
(APY) अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के लोग कर सकते हैं आवेदन।
वर्तमान अटल पेंशन योजना नियमों के अनुसार, 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक और किसी भी बैंक या डाकघर में बचत खाता रखने वाला इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
हालांकि, नए नियम के लागू होने से, आयकरदाता 1 अक्टूबर, 2022 से इस योजना में भाग नहीं ले पाएंगे और इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे।
हालांकि, नए नियम के लागू होने से, आयकरदाता 1 अक्टूबर, 2022 से इस योजना में भाग नहीं ले पाएंगे और इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे।
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