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ग्राहकों को खबर ही नहीं, बैंक कर्मचारी कर दे रहें हैं खेल।

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सांकेतिक चित्र

ग्राहकों को खबर ही नहीं, बैंक कर्मचारी कर दे रहें हैं खेल।

बैंकों द्वारा ग्राहक की सहमति के बिना उन्हें APY स्कीम में नामांकित करना (Banks Enrolling Customers in APY without Consent) ऐसी शिकायतें हर दिन शाखा को प्राप्त होती रहती है।

हाल ही में, यह बात सामने आई है कि कुछ बैंक अपने ग्राहकों को उनकी सहमति के बिना ही 'अटल पेंशन योजना' (APY) में नामांकित कर रहे हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है जो ग्राहकों के वित्तीय अधिकारों और उनकी जानकारी की सुरक्षा से जुड़ा है। बैंक कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दबाव में आकर ग्राहकों को बिना बताये ही विभिन्न योजनाओं में (APY, PMSBY, PMJJBY) में नामांकित कर रहे हैं। ग्राहक जब जानकारी के लिए शाखा पहुचता है तो पासबुक प्रिंटर बताया जाता है ख़राब।

अटल पेंशन योजना (APY) क्या है?

अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक पहल है जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, खाताधारक सरकार द्वारा निर्धारित योगदान करता है और सेवानिवृत्ति के बाद उसे मासिक पेंशन मिलती है।

बिना सहमति के नामांकन की समस्याएं

ग्राहकों को उनकी सहमति के बिना APY में नामांकित करने के कई तरह के नुकसान हो सकते हैं:

  • आर्थिक बोझ: APY में नामांकन का मतलब है कि खाते से हर महीने एक निश्चित राशि काट ली जाएगी। हर ग्राहक की वित्तीय स्थिति अलग होती है, और हो सकता है कि वह इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार न हो।
  • जानकारी की चोरी: बैंकों को ग्राहकों को APY में नामांकित करने से पहले उनकी सहमति लेनी चाहिए। बिना सहमति के नामांकन करना बैंक द्वारा ग्राहक की जानकारी का दुरुपयोग माना जा सकता है।
  • भरोसे का टूटना: इस तरह की हरकतों से बैंक और ग्राहक के बीच का भरोसा टूट सकता है। ग्राहक बैंक की सेवाओं पर सवाल उठा सकते हैं और भविष्य में उनके साथ लेनदेन करने से हिचकिचा सकते हैं।

ग्राहक क्या कर सकते हैं?

यदि आपको पता चलता है कि आपको बिना बताए APY में नामांकित कर दिया गया है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं:

  • बैंक से संपर्क करें: अपने बैंक से संपर्क करें और स्पष्टीकरण मांगें कि आपको उनकी सहमति के बिना APY में क्यों नामांकित किया गया।
  • ऑप्ट-आउट करें: आप APY से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक आपको ऐसा करने की प्रक्रिया बताएगा।
  • शिकायत दर्ज कराएं: आप बैंकिंग लोकपाल या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


ग्राहकों को उनकी सहमति के बिना किसी भी योजना में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए और ग्राहकों के वित्तीय हितों का सम्मान करना चाहिए।

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